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Azam Khan Bail: आजम खान को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

Thu, 19 May 2022 11:42 AM IST
Jeet Kumar एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 19 May 2022 11:42 AM IST
सार

जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एस गोपन्ना की पीठ ने यह फैसला सुनाया।

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- Azam Khan Bail Plea: Supreme Court Grants Interim Bail to SP Leader Azam Khan News in Hindi
azam khan - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को आज सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में उन्हें यह राहत मिली है। फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि लंबित मामलों में निचली अदालत से नियमित जमानत लें। नियमित जमानत मिलने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी। बता दें कि अदालत इस मामले में पहले ही सुनवाई पूरी कर चुकी थी और जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एस गोपन्ना की पीठ ने फैसला  सुनाया है। गौरतलब है कि 80 से अधिक मामलों में आजम खान पिछले 26 महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं। एक के बाद एक केस दायर होने से परेशान आजम के लिए यह राहत की खबर है। आजम खान को ट्रायल कोर्ट से अब तक 88 मामलों में जमानत मिल चुकी है लेकिन 89वें मामले में जमानत को लेकर ट्रायल शुरू होना था इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर जमानत दे दी।

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यूपी सरकार ने किया था जमानत याचिका का विरोध
सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को उत्तर प्रदेश रामपुर जिले के कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की जमानत याचिका का विरोध किया था और उन्हें भूमि कब्जा करने वाला और आदतन अपराधी करार दिया था। 
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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को लगाई थी फटकार
उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी आजम खान की याचिका का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आजम खान की जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने में लंबी देरी पर नाराजगी व्यक्त की थी और इसे न्याय का उपहास कहा था।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दी थी जमानत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करने से जुड़े एक मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी थी। फिलहाल आजम खान को रामपुर के कोतवाली से जुड़े एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। आजम  खान अपने खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद है।

कपिल सिब्बल ने लगाए यूपी सरकार पर आरोप
सपा नेता आजम खान को जमानत देने को लेकर उनके वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया था कि यूपी सरकार उनके मुवक्किल को राजनीतिक द्वेष का शिकार बना रही है। साथ ही कहा था कि आजम खान दो साल से जेल में हैं, उन्हें अब जमानत दे दी जानी चाहिए। कोर्ट के आज फैसला आने पर साफ हो जाएगा कि आजम खान जेल रहेंगे या अब खुली हवा में सांस लेंगे और या फिर अभी उनको अभी जमानत के लिए और लड़ाई लड़नी होगी।

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