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'आधार' जरूरी या नहीं! कल सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 25 Sep 2018 06:05 PM IST
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आधार की वैधानिक जरूरत पर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। जिससे ये तय होगा कि बैंक अकाउंट्स, मोबाइल ऑपरेटर्स या फिर सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड जरूरी होगा या नहीं। बता दें कि पिछले चार महीनों से सुप्रीम कोर्ट आधार के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। इन चार महीनों में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने कुल 39 दिन इसी मामले की सुनवाई की है। कल इस मामले में खुद मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा फैसला सुनाने वाले हैं।
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पांच न्यायधीशों की इस बेंच में न्यायमूर्ति ए के सिकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति अशोक भूषण समेत दीपक मिश्रा खुद इस मामले को देख रहे हैं। याद दिला दें कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने आधार की संवैधानिक वैधता को चुनौती दे रखी है।
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मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने आधार के बैंक और मोबाइल से लिंक करने की डेडलाइन अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी थी। कोर्ट ने दलील देते हुए कहा था कि अभी नागरिकों के लिए ये जरूरी नहीं है। अगर कल सुप्रीम कोर्ट आधार को वैध ठहाराता है तो फिर आधार को लिंक करना जरूरी हो जाएगा।
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