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यशराज फिल्म्स मामला: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के फैसले पर लगाई रोक
Tue, 21 Sep 2021 03:05 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Tue, 21 Sep 2021 03:05 AM IST
सार
जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने यशराज फिल्म्स के वकील की दलीलों को सुनने के बाद प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ani
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक आदेश पर रोक लगा दी है।
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दरअसल शाहरुख खान की फिल्म फैन से ‘जबरा फैन’ गाने को बाहर करने की शिकायत पर आयोग ने यशराज फिल्म्स को शिकायतकर्ता आफरीन फातिमा जैदी को मुकदमा खर्च 5,000 के अलावा मुआवजे के रूप में 10 हजार रुपये के भुगतान करने के राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले को बरकरार रखा था।
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याचिका में यह तर्क दिया गया है कि गीत केवल प्रचार के उद्देश्यों के लिए था और प्रोडक्शन हाउस इसे फिल्म में शामिल करने के लिए बाध्य नहीं है। और इस तथ्य को सभी हितधारकों द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित किया गया था।
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