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SC ने कहा- 15 मई तक एंबी वैली की संपत्ति बेचे सहारा, नाकाम रहने पर होगी नीलामी
ब्यूरो/ अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Fri, 20 Apr 2018 01:33 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को 15 मई तक एंबी वैली की अपनी पसंद की संपत्ति बेचने की इजाजत दे दी है। शीर्ष अदालत ने संपत्तियों की बिक्री से मिले पैसे को सेबी-सहारा संयुक्त खाते में जमा कराने का निर्देश दिया है।
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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने कहा कि अगर सहारा समूह 15 मई तक संपत्तियों को बेचने में विफल रहा तो बांबे हाईकोर्ट के ऑफिशियल लिक्विडेटर प्रस्तावित नीलामी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।
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पीठ ने ऑफिशियल लिक्विडेटर और रिसीवर की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद कहा कि सहारा समूह एंबी वैली की देखरेख शुरू कर सकता है। इससे पहले संपत्तियों की देखरेख के लिए रिसीवर को नियुक्त किया गया था।
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