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जय शाह-वायर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, प्रेस की गलती नहीं हो सकती
एजेंसी, नई दिल्ली
Updated Tue, 24 Apr 2018 05:43 AM IST
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supreme court
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह और द वायर मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यहां प्रेस की गलती नहीं हो सकती है। जय शाह की ओर से सिविल मानहानि मामले में प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों पार्टियों से अदालत से बाहर मामला सुलझाने को कहा। जस्टिस एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ वाली इस बेंच के समक्ष समाचार पोर्टल की ओर से पहुंचने प्रतिनिधि ने कहा कि इस मामले में माफी का सवाल ही नहीं है।
अदालत गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई कर रही है, जिसमें जय शाह के बिजनेस से संबंधित किसी भी खबर को प्रकाशित करने पर रोक लगाई गई है। ज्ञात हो कि 100 करोड़ की इस सिविल मानहानि केस अलावा जय शाह ने एक आपराधिक मानहानि का भी केस किया है। पार्टल ने खबर प्रकाशित की थी कि साल 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद जय शाह की संपत्ति में कई गुना इजाफा हुआ है।
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अदालत गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई कर रही है, जिसमें जय शाह के बिजनेस से संबंधित किसी भी खबर को प्रकाशित करने पर रोक लगाई गई है। ज्ञात हो कि 100 करोड़ की इस सिविल मानहानि केस अलावा जय शाह ने एक आपराधिक मानहानि का भी केस किया है। पार्टल ने खबर प्रकाशित की थी कि साल 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद जय शाह की संपत्ति में कई गुना इजाफा हुआ है।
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