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सुप्रीम कोर्ट: एससी-एसटी किसी दूसरे राज्य में नौकरी, जमीन के लिए छूट का दावा नहीं कर सकता

Thu, 06 Jan 2022 03:54 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Thu, 06 Jan 2022 03:54 AM IST
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Supreme Court said SC-ST cannot claim job and land in any other state
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक राज्य का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति किसी अन्य राज्य में प्रवास के क्रम में रोजगार, शिक्षा या भूमि आवंटन में समान लाभ का दावा नहीं कर सकता है। 

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न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के 2011 के आदेश के खिलाफ भादर राम की अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा था कि एससी व्यक्ति से संबंधित जमीन बिक्री राजस्थान किरायेदारी अधिनियम, 1955 की धारा-42 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन था। शीर्ष अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता पंजाब के अनुसूचित जाति और स्थायी निवासी होने के नाते राजस्थान में भूमिहीन अनुसूचित जाति को आवंटित भूमि की खरीद में लाभ का दावा नहीं कर सकता।

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