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आधार मामला: सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच कल सुनाएगी फैसला
टीम डिजिटल/अमर उजाला
Updated Thu, 14 Dec 2017 04:45 PM IST
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आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक बेंच कल फैसला सुनाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट में आधार पर अहम सुनवाई हुई जिसपर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इससे पहले केंद्र सरकार ने बैंक और अन्य वित्तीय खातों को आधार और पैन से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी है। साथ ही नए खाताधारकों के लिए यह अवधि छह माह बढ़ाई गई है। पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर 2017 तक थी।
सुप्रीम कोर्ट में आधार मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील श्याम दीवान ने कोर्ट से कहा था कि, 'जिन लोगों के पास आधार हैं और वो इसे बैंक खातों समेत अन्य सेवाओं से लिंक नहीं करना चाहते, सरकार उनके लिए डेडलाइन नहीं बढ़ा रही है। इसलिए मामले पर सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने के लिए अगले हफ्ते सुनवाई होनी चाहिए।
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आधार मामले के याचिकाकर्ताओं की ओर से केस को मेंशन किया गया था और बताया गया कि आधार मामले की नवंबर के आखिरी हफ्ते में सुनवाई होनी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा था कि डेटा सुरक्षा कानून को लेकर बनाई गई कमेटी अपने सुझाव 6 हफ्ते में देगी।
केंद्र सरकार ने बैंक और अन्य वित्तीय खातों को आधार और पैन से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी है। साथ ही नए खाताधारकों के लिए यह अवधि छह माह बढ़ाई गई है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की। पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर 2017 तक थी।
इसके लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी होगा।' हालांकि उन्होंने कहा कि मोबाइल से आधार को जोड़ने की आखिरी समय सीमा 6 फरवरी 2018 है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के तहत है, इसलिए इसे बढ़ाया नहीं जा सकता।
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Aadhaar matter: Supreme Court's five-judge Constitution bench will pronounce the order tomorrow
— ANI (@ANI) December 14, 2017
इससे पहले केंद्र सरकार ने बैंक और अन्य वित्तीय खातों को आधार और पैन से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी है। साथ ही नए खाताधारकों के लिए यह अवधि छह माह बढ़ाई गई है। पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर 2017 तक थी।
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सुप्रीम कोर्ट में आधार मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील श्याम दीवान ने कोर्ट से कहा था कि, 'जिन लोगों के पास आधार हैं और वो इसे बैंक खातों समेत अन्य सेवाओं से लिंक नहीं करना चाहते, सरकार उनके लिए डेडलाइन नहीं बढ़ा रही है। इसलिए मामले पर सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने के लिए अगले हफ्ते सुनवाई होनी चाहिए।
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आधार मामले के याचिकाकर्ताओं की ओर से केस को मेंशन किया गया था और बताया गया कि आधार मामले की नवंबर के आखिरी हफ्ते में सुनवाई होनी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा था कि डेटा सुरक्षा कानून को लेकर बनाई गई कमेटी अपने सुझाव 6 हफ्ते में देगी।
केंद्र सरकार ने बैंक और अन्य वित्तीय खातों को आधार और पैन से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी है। साथ ही नए खाताधारकों के लिए यह अवधि छह माह बढ़ाई गई है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी की। पहले यह समय सीमा 31 दिसंबर 2017 तक थी।
इसके लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी होगा।' हालांकि उन्होंने कहा कि मोबाइल से आधार को जोड़ने की आखिरी समय सीमा 6 फरवरी 2018 है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश के तहत है, इसलिए इसे बढ़ाया नहीं जा सकता।