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भाजपा को लगा झटका, रथयात्रा याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

Mon, 24 Dec 2018 04:25 PM IST
संदीप भट्ट भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Published by: संदीप भट्ट Updated Mon, 24 Dec 2018 04:25 PM IST
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Supreme Court refuses to Speedy hearing on Rath Yatra petition of BJP

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के तीन जिलों में रथ यात्रा के आयोजन की अनुमति के लिये भारतीय जनता पार्टी की याचिका पर शीघ्र सुनवाई से सोमवार को इंकार कर दिया। भाजपा ने इस याचिका में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। इस याचिका से जुड़े वकील ने बताया कि उन्हें शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने सूचित किया है कि यह प्रकरण सामान्य प्रक्रिया में ही सूचीबद्ध किया जायेगा।

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शीर्ष अदालत इस समय शीतकालीन अवकाश की वजह से एक जनवरी तक बंद है। भाजपा ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के शुक्रवार के आदेश को चुनौती दी है जिसने रथयात्रा की अनुमति देने संबंधी एकल न्यायाधीश का आदेश निरस्त कर दिया था। भाजपा ‘लोकतंत्र बचाओ’ अभियान के तहत ये रथ यात्रायें आयोजित करना चाहती है। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा इस रथ यात्रा के माध्यम से पश्चिम बंगाल के 42 संसदीय क्षेत्रों में पहुंचने का प्रयास कर रही है।
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मूल कार्यक्रम के तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बंगाल के कूच बिहार जिले से सात दिसंबर को इस रथ यात्रा की शुरूआत करने वाले थे। इसके बाद यह रथयात्रा नौ दिसंबर को दक्षिणी 24 परगना के काकद्वीप और 14 दिसंबर को बीरभूम में तारापीठ मंदिर से शुरू होनी थी। 

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