फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court refuses to hear the demand for cooling off period for public servants contesting elections

SC: लोकसेवकों के चुनाव लड़ने पर कूलिंग ऑफ पीरियड की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम इन्कार, पढ़ें पूरी खबर

Sat, 06 Apr 2024 05:58 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Sat, 06 Apr 2024 05:58 AM IST
सार

पीठ ने कहा, सभी के लिए यह 'जनहित' का मौसम है। अचानक चुनाव से पहले यह मौसम आया है। आप याचिका वापस लेना चाहते हैं या बहस करना चाहते हैं? इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

विज्ञापन
Supreme Court refuses to hear the demand for cooling off period for public servants contesting elections
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने लोक-सेवकों (न्यायाधीश समेत) को उनकी सेवा समाप्त होने के तुरंत बाद राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव - लड़ने से रोकने के लिए कूलिंग ऑफ-पीरियड की मांग वाली याचिका पर विचार करने से मना कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने हालांकि - याचिकाकर्ता (आंध्र प्रदेश कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद जीवी हर्ष कुमार) को उनकी अपील के साथ उचित अथॉरिटी से संपर्क करने की अनुमति दी।

विज्ञापन

पीठ ने कहा, सभी के लिए यह 'जनहित' का मौसम है। अचानक चुनाव से पहले यह मौसम आया है। आप याचिका वापस लेना चाहते हैं या बहस करना चाहते हैं? इसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। याचिका में कहा गया था कि लोक सेवकों को सेवानिवृत्ति या इस्तीफे के तुरंत बाद किसी राजनीतिक दल के टिकट पर विधानमंडल, संसद या राज्य विधानसभाओं का चुनाव लड़ने से रोका जाना जरूरी है। याचिका में यह भी प्रार्थना की गई थी कि जिन विधायकों ने सरकारी कर्मचारियों के रूप में कार्य किया है, उन्हें संसद और विधान सभा से सिर्फ एक पेंशन की अनुमति दी जानी चाहिए। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed