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सुप्रीम कोर्ट: अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव की याचिका पर सुनवाई से इनकार

Wed, 07 Jul 2021 02:21 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Wed, 07 Jul 2021 02:21 AM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर हम संविधान के किस प्रावधान के तहत हाईकोर्ट को समय सीमा के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश दे सकते हैं।

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Supreme Court refuses to hear plea of underworld don Bablu Srivastava
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट को उसकी जमानत याचिका का निपटारा करने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई थी।

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जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने बबलू की ओर से पेश वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी से रिट याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर हम संविधान के किस प्रावधान के तहत हाईकोर्ट को समय सीमा के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश दे सकते हैं। पीठ ने कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं किया। न्यायालय का रुख देखते हुए तुलसी ने याचिका वापस ले ली।

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