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भाजपा से राजनीतिक दल की मान्यता वापस लेने की मांग वाली याचिका पर विचार से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Fri, 15 Feb 2019 09:05 PM IST
Nilesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Nilesh Kumar Updated Fri, 15 Feb 2019 09:05 PM IST
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Supreme Court refuses to consider the petition seeking withdrawal of political party from BJP
supreme court - फोटो : PTI

भाजपा से मिली राष्ट्रीय दल की मान्यता को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका दिल्ली विश्वविद्यालय केपूर्व शिक्षक की ओर से दायर की गई थी। चीफ जस्टिस रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है कि इसमें कोई आधार नहीं है।  

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याचिकाकर्ता पूर्व शिक्षक देवेन्द्र कुमार ने इस आधार पर भाजपा से राष्ट्रीय दल की मान्यता वापस लेने की गुहार की थी कि भाजपा, निर्वाचन आयोग के आचार-संहिता का उल्लंघन कर रही है। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग के अक्टूबर 2016 की अधिसूचना के मुताबिक, कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकारी खर्चे से अपनी पार्टी और चुनाव चिह्न का प्रचार-प्रसार कर रही है।
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याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के गत वर्ष जून केउस आदेश को भी चुनौती दी है जिसमें भाजपा से राष्ट्रीय दल की मान्यता वापस लेने की शिकायत को नकार दिया गया था। 

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