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सुप्रीम कोर्ट : बलात्कार, यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के नाम, पहचान का खुलासा नहीं किया जाए
भाषा
Updated Tue, 11 Dec 2018 12:48 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट
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उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश दिया कि बलात्कार तथा यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के नाम तथा उनकी पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।
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न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्देश दिया कि बलात्कार और यौन उत्पीड़न पीड़ितों की पहचान को किसी भी रूप में उजागर नहीं किया जाए।
शीर्ष अदालत ने कहा कि पुलिस बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले, ऐसे मामले भी जिनमें आरोपी नाबालिग हों, उनकी प्राथमिकी सार्वजनिक नहीं करेगी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाज में बलात्कार पीड़िताओं के साथ अछूतों जैसा व्यवहार होता है।