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सुप्रीम कोर्ट : बलात्कार, यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के नाम, पहचान का खुलासा नहीं किया जाए 

Tue, 11 Dec 2018 12:48 PM IST
भाषा
भाषा Updated Tue, 11 Dec 2018 12:48 PM IST
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supreme court : rape, sexual assault victim's name must not be revealed
सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश दिया कि बलात्कार तथा यौन उत्पीड़न के पीड़ितों के नाम तथा उनकी पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।

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न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को निर्देश दिया कि बलात्कार और यौन उत्पीड़न पीड़ितों की पहचान को किसी भी रूप में उजागर नहीं किया जाए।

शीर्ष अदालत ने कहा कि पुलिस बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले, ऐसे मामले भी जिनमें आरोपी नाबालिग हों, उनकी प्राथमिकी सार्वजनिक नहीं करेगी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाज में बलात्कार पीड़िताओं के साथ अछूतों जैसा व्यवहार होता है।

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