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SC ने केंद्र को लगाई फटकार, पूछा-लोकपाल नियुक्ति में बाकी बचा कार्यकाल लगा देगी?

Thu, 24 Nov 2016 09:37 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 24 Nov 2016 09:37 AM IST
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supreme court raised question over lokpal to central government
सुप्रीम कोर्ट
केंद्र सरकार में लोकपाल की नियुक्ति नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने  फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या लोकपाल की नियुक्ति करने में वह अपना बचा हुआ कार्यकाल लगा देगी?
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बतातें चलें कि मोदी सरकार का कहना है कि लोकपाल ऐक्ट जल्दबाजी में आया था, जिस कारण इसमें लूपहोल है। जिन्हें ठीक करना होगा।

अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, सरकार ने लोकपाल को तलाशने की सर्च कमेटी में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के लीडर को शामिल करने के मामले में अब तक बदलाव नहीं किया है।
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खबर के मुताबिक, अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने देश के मुख्य न्यायधीश जस्टिस टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यी बैंच से कहा कि सदन की एक सर्च कमेटी को यह एक्ट रेफर किया गया है। इसने कानून में परिवर्तन की सिफारिश की है।
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अटार्नी जनरल ने कहा कि संसद सुझावों पर विचार कर रही

supreme court raised question over lokpal to central government
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अटार्नी जनरल ने कहा कि संसद सुझावों पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इसमें समय लगेगा। सरकार भ्रष्टाचार निरोधक कानून में बदलाव के बारे में विचार कर रही है। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुचिता बढ़ावा देने के लिए लोकपाल कानून को प्रभावी बनाने में देरी से वह चिंतित हैं। वहीं, चीफ जस्टिस ने कहा, 'आप सिस्टम स्वच्छ करने का दावा करते हैं। फिर देरी क्यों?
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