फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court prepares consideration for demand for early hearing on Article 370

सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद-370 पर जल्द सुनवाई की मांग पर विचार को तैयार

Tue, 19 Feb 2019 04:20 AM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Tue, 19 Feb 2019 04:20 AM IST
विज्ञापन
Supreme Court prepares consideration for demand for early hearing on Article 370

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को संविधान के अनुच्छेद-370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग पर विचार करने को तैयार को गया है। भाजपा नेता व वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने भी याचिका दायर की है। अनुच्छेद-370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है।

विज्ञापन


चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ के समक्ष उपाध्याय ने इस मामले का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की अपील की। उन्होंने कहा कि यह मसला देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस पर चीफ जस्टिस ने उपाध्याय को मेमो रजिस्ट्रार को देने का निर्देश देते हुए कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। 
विज्ञापन


अनुच्छेद-370 की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाओं में कहा गया कि अनुच्छेद-370 अस्थायी प्रावधान था, जो वर्ष 1957 में राज्य की संविधान सभा के भंग होने के साथ ही खत्म हो गया। सवाल यह है कि 26 जनवरी, 1957 के संविधान सभा के भंग होने के साथ ही अस्थायी प्रावधान खुद ब खुद खत्म होना चाहिए या नहीं? 
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिकाओं में सवाल उठाया गया है कि अनुच्छेद-370 के अस्थायी प्रावधान को बिना राष्ट्रपति या संसद या केंद्र सरकार की मंजूरी के आगे कैसे जारी रखा जा सकता है? यह संविधान के मूल ढांचे के साथ धोखा है। साथ ही यह देश की संप्रभुता, अखंडता, एकता के खिलाफ है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed