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Supreme Court: अदालत ने लिविंग विल के कार्यान्वयन में बाधाओं पर दिया ध्यान, इच्छामृत्यु चुनने में होगी आसानी

पीटीआई, दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Sun, 05 Feb 2023 12:36 AM IST
सार

न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कई संशोधनों को जारी करते हुए प्रक्रिया में डॉक्टरों और अस्पतालों की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है।
 

Supreme Court notes insurmountable obstacles in implementation of living wills
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट में लिविंग विल रोगियों के चिकित्सा निर्देशों को लागू करने को लेकर याचिका दायर की गई थी। वहीं अब मरणासन्न रोगियों के अग्रिम चिकित्सा निर्देशों के कार्यान्वयन में दुर्गम बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे और अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए प्रक्रिया को आसान बना दिया है।



न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कई संशोधनों को जारी करते हुए प्रक्रिया में डॉक्टरों और अस्पतालों की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। अदालत ने कहा है कि जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनको लेकर बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने आवाज उठाई है और शीर्ष अदालत के लिए अपने निर्देशों पर फिर से विचार करना नितांत आवश्यक हो गया है।


अदालत ने कहा कि एक जीवित अब निष्पादक द्वारा दो अनुप्रमाणित गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे, अधिमानतः स्वतंत्र, और एक नोटरी या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष प्रमाणित। इसमें एक अभिभावक या करीबी रिश्तेदार का नाम निर्दिष्ट होना चाहिए, जो प्रासंगिक समय पर निर्णय लेने में अक्षम होने की स्थिति में हो
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