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Sambhal Mosque Row: UP के संभल मस्जिद विवाद में यथास्थिति बढ़ी; सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते के लिए बढ़ाई समयसीमा

Mon, 01 Sep 2025 01:31 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Mon, 01 Sep 2025 01:31 PM IST
सार

मुकदमे में हिंदू पक्षकारों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने यथास्थिति बढ़ाने का विरोध किया। हालांकि, मस्जिद प्रबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक अवधि बढ़ाने की मांग की।

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Supreme Court News Updates: SC extends status quo in Sambhal mosque row Know all about it
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के संभल मस्जिद विवाद में यथास्थिति बनाए रखने के अपने आदेश को दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक राधे की पीठ ने कहा कि इस मामले में जामी मस्जिद संभल की प्रबंधन समिति की ओर से दो अपीलें दायर की गई थीं, जिनका प्रतिनिधित्व इसके सचिव (पहली याचिका) और उपाध्यक्ष (दूसरी याचिका) कर रहे थे।

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इसके बाद शीर्ष अदालत ने अपनी रजिस्ट्री को मामले की जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मुकदमे में हिंदू पक्षकारों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने यथास्थिति बढ़ाने का विरोध किया। हालांकि, मस्जिद प्रबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक अवधि बढ़ाने की मांग की।
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सुप्रीम कोर्ट कैसा पहुंचा मामला?
शीर्ष अदालत इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। उच्च न्यायालय ने शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में संभल की एक अदालत की ओर से दिए गए सर्वेक्षण के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका को खारिज कर दिया था और सर्वेक्षण के लिए सिविल अदालत के निर्देश को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश और मुकदमा विचारणीय है। 
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हाईकोर्ट का रुख क्यों किया था?
मस्जिद समिति ने पिछले साल 19 नवंबर को सिविल जज की ओर से मुगलकालीन मस्जिद के सर्वेक्षण का निर्देश देने वाले आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था, जो उसी दिन हुआ था। समिति ने दावा किया कि पिछले साल 24 नवंबर को किया गया दूसरा सर्वेक्षण अवैध था, क्योंकि सिविल अदालत ने कभी इसका आदेश नहीं दिया था।

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