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SC: भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि ने बिना शर्त मांगी माफी, हलफनामा दायर कर कहा- भविष्य में ऐसा नहीं होगा

Thu, 21 Mar 2024 12:25 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 21 Mar 2024 12:25 PM IST
सार

हलफनामा में आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि वह ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे विज्ञापन आगे से जारी न हों। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी मंशा सिर्फ देश के नागरिकों को आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल करते हुए स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है।

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

भ्रामक विज्ञापन के मामले में पतंजलि आयुर्वेद ने माफी मांग ली है। पतंजलति आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगी। हलफनामा में आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि वह ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे विज्ञापन आगे से जारी न हों। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी मंशा सिर्फ देश के नागरिकों को आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल करते हुए स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। 
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सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस का जवाब नहीं देने पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को 2 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण को अदालत के नोटिस का जवाब नहीं देने पर कड़ी आपत्ति जताई और नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ अमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए। अब पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण ने हलफनामा देकर माफी मांग ली है। 
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सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई हेल्प डेस्क

सुप्रीम कोर्ट परिसर में आज हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने यह उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने कई सुझाव दिए, जिनमें दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं समेत सभी नागरिकों की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच बनाई जा सके। इसी दिशा में आज हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है और समिति द्वारा सुझायी गई अन्य सिफारिशों को भी जल्द लागू कर दिया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने गुरुवार को मीडिया एनक्लोजर का भी उद्घाटन किया। 

वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया से हुई धक्का-मुक्की पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता और वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया के साथ नोएडा कोर्ट में हुई धक्का-मुक्की और उनका बैंड छीनने के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और घटना की रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज, गौतमबुद्ध नगर  को निर्देश दिया है कि वे सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखें ताकि उनके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ ने हो। दरअसल बीते दिन ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया की कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों से नोकझोंक हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव भाटिया सूरजपुर जिला न्यायालय में एक मुकदमे की सुनवाई के लिए पहुंचे थे।  
 
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