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SC: जटिल रोगों के ऑपरेशन की लाइव स्ट्रीमिंग पर चिंता, कोर्ट ने केंद्र और एनएमसी से तीन हफ्ते में मांगा जवाब

Fri, 13 Oct 2023 04:14 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ज्योति भास्कर Updated Fri, 13 Oct 2023 04:14 PM IST
सार

सर्जरी का सीधा प्रसारण करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ नेशनल मेडिकल कमीशन से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट में दायर याचिका में ऑपरेशन के सीधा प्रसारण करने पर चिंता जाहिर की गई है।

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Supreme Court live surgery broadcast CJI Chandrachud led bench seeks reply
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर जटिल रोगों के ऑपरेशन की लाइव स्ट्रीमिंग को रोकने की अपील की गई है। अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि लाइव सर्जरी प्रसारण से कानूनी और नैतिक मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं। इन मुद्दों को उजागर करने वाली एक याचिका पर शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के साथ-साथ अन्य पक्षकारों से भी जवाब मांगा।
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सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ में मामला, तीन हफ्ते बाद सुनवाई
रिपोर्ट के अनुसार, सर्जरी की लाइव प्रसारण के मामले में  सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर रही है। पीठ ने दिल्ली के कुछ लोगों की तरफ से दायर याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अब इस मामले में तीन हफ्ते बाद सुनवाई होगी।
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तीन जजों की बेंच में हो रही है सुनवाई
दरअसल, ये मामला मेडिकल साइंस के साथ-साथ ऑपरेशन थियेटर के विचलित करने वाले नजारों को आम नागरिकों तक पहुंचाने का है। सर्जरी का सीधा प्रसारण करने के इस मामले में जो पीठ सुनवाई कर रही है, उसमें सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।
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सर्जरी के लाइव प्रसारण की नियमित निगरानी
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को सर्जरी के लाइव प्रसारण की नियमित निगरानी करने का निर्देश देने की मांग की है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को मामले में संक्षिप्त सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने कहा, मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
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