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मुजफ्फरपुर कांड: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और सीबीआई को लगाई फटकार, मांगा जवाब

Thu, 25 Oct 2018 12:45 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 25 Oct 2018 12:45 PM IST
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Supreme court issues show cause notice to brjaesh thakur on muzaffarpur shelter home case
brajesh thakur - फोटो : ANI

बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को बिहार की जेल में रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि वह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है और जांच में अड़चनें पैदा कर सकता है।  

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न्यायालय ने ब्रजेश ठाकुर को नोटिस जारी करके पूछा है कि उसे बिहार के बाहर किसी भी जेल में स्थानांतरित क्यों नहीं कर दिया जाए? बता दें कि फिलहाल ब्रजेश ठाकुर भागलपुर की जेल में बंद है। 
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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा का पता लगाने में हुई देरी पर बिहार सरकार और सीबीआई को फटकार लगाई है और इस बाबत उनसे जवाब मांगा है। 
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दरअसल, सीबीआई ने इस मामले पर स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए जस्टिस मदन बी लोकुर की पीठ ने कहा कि मामले की जांच के बारे में सीबीआई द्वारा दिया गया विवरण 'भयानक' और 'डरानेवाला' है। 

बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने ब्रजेश ठाकुर के चचेरे मामा रामानुज ठाकुर को भी गिरफ्तार किया है। उसे समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाने के रोहुआ गांव से पकड़ा गया है। बुधवार को उसे पॉक्सो कोर्ट में भी पेश किया गया था, जहां से अदालत ने उसे सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। 


पीड़ित बच्चियों ने रामानुज ठाकुर के खिलाफ भी दिया था बयान 

गौरतलब है कि बालिका गृह की पीड़ित बच्चियों ने रामानुज ठाकुर के खिलाफ भी बयान दिया था। बालिका गृह के कर्मचारी और ब्रजेश ठाकुर के परिजन उसे कान्हा के नाम से जानते थे। हालांकि छापेमारी के दौरान वो और ब्रजेश ठाकुर दोनों वहां से फरार हो गए थे।   

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