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Supreme Court: सेंथिल बालाजी की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम सुनवाई; मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को दी है चुनौती

Mon, 12 Aug 2024 05:00 AM IST
शिव शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिव शुक्ला Updated Mon, 12 Aug 2024 05:00 AM IST
सार

ईडी ने बीते साल जून में ईडी ने वी सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था। साल 2014 में एआईडीएमके सरकार में परिवहन मंत्री रहते हुए बालाजी पर मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में पैसे लेकर लोगों को नौकरी देने के आरोप लगे थे। साथ ही आरोप है कि बालाजी ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी।

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Supreme Court hearing on Senthil Balaji's bail plea today know all updates
सेंथिल बालाजी - फोटो : ANI

विस्तार

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। उन्हें बीते साल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। जस्टिस अभय एस ओका और अस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी। इस याचिका में बालाजी ने मामले में उनकी दूसरी जमानत याचिका को खारिज करने के मद्रास उच्च न्यायालय के 28 फरवरी के आदेश को चुनौती दी है। 

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बीते साल जून में हुई थी गिरफ्तारी
ईडी ने बीते साल जून में ईडी ने वी सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार किया था। साल 2014 में एआईडीएमके सरकार में परिवहन मंत्री रहते हुए बालाजी पर मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में पैसे लेकर लोगों को नौकरी देने के आरोप लगे थे। साथ ही आरोप है कि बालाजी ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। बालाजी की गिरफ्तार पर जमकर हंगामा हुआ था और गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। बालाजी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी दिल की सर्जरी की गई। इसके बाद 17 जुलाई को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु की पुझल सेंट्रल जेल भेजा गया और तब से वे जेल में बंद हैं। गिरफ्तारी के बाद भी बालाजी ने डीएमके कैबिनेट से इस्तीफा नहीं दिया था। हालांकि सीएम स्टालिन ने उनके विभागों ऊर्जा, एक्साइज को अन्य मंत्रियों को आवंटित कर दिया था। बिना किसी प्रभाव के बालाजी तमिलनाडु सरकार में मंत्री बने हुए थे। बाद में, वी सेंथिल बालाजी ने अपनी गिरफ्तारी के आठ महीने बाद तमिलनाडु कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। 

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