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सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस, मध्यस्थता मामलों में मुकदमा दायर करने की समयसीमा बढ़ाई
Thu, 07 May 2020 05:31 AM IST
संजीव कुमार झा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Thu, 07 May 2020 05:31 AM IST
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supreme court
- फोटो : ANI
देशभर में लॉकडाउन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चेक बाउंस और मध्यस्थता मामले में मुकदमा या आवेदन दायर करने की समयसीमा अगले आदेश तक बढ़ा दी है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने यह फैसला सुनाया।
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पीठ ने पाया कि कोरोना संकट के कारण वकील या वादी मुकदमा या याचिका दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। पीठ ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कानून की धारा 138 और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम के तहत वैधानिक प्रावधानों के लिए चेक बाउंस और मध्यस्थता मामलों में मुकदमा या अपील दायर करने की समय सीमा अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दी है।
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