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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी पर बैन की मांग वाली याचिका की खारिज, कहा- यह पूरी तरह गलत है

Fri, 10 Feb 2023 01:39 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Fri, 10 Feb 2023 01:39 PM IST
सार

याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट राष्ट्रीय जांच एजेंसी  को निर्देश दे कि वह भारत विरोधी और भारत सरकार विरोधी रिपोर्टिंग/डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले पत्रकार के खिलाफ जांच करे। याचिका में बीबीसी पर अपना एजेंडा चलाने का आरोप लगाया गया।

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supreme court dismisses hindu sena chief petition to ban bbc over modi documentary
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सेना अध्यक्ष की याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि हिंदू सेना के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रधानमंत्री की गुजरात दंगों में कथित भूमिका पर आधारित डॉक्यूमेंट्री प्रसारित करने के लिए बीबीसी और बीबीसी इंडिया पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि बीबीसी और बीबीसी इंडिया भारत में शांति और अखंडता को बाधित करने की कोशिश कर रहा है।

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दरअसल ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी)  ने 2002 के गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की थी। जिसे केंद्र सरकार ने भ्रामक मानते हुए इस पर बैन लगा दिया था। इस प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस पर हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और बीरेंद्र कुमार सिंह ने भारत में बीबीसी के संचालन पर ही बैन लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 
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एडवोकेट बरुण कुमार सिन्हा के माध्यम से दायर की गई इस याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट राष्ट्रीय जांच एजेंसी  को निर्देश दे कि वह भारत विरोधी और भारत सरकार विरोधी रिपोर्टिंग/डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले पत्रकार के खिलाफ जांच करे। याचिका में बीबीसी पर अपना एजेंडा चलाने का आरोप लगाया गया और दावा किया गया कि बीबीसी भारत में व्याप्त शांति और राष्ट्रीय अखंडता को बाधित कर रहा है। हालांकि याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह पूरी तरह गलत है और याचिका को खारिज कर दिया। 
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बता दें कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री India: The Modi Question 2002 में हुए गुजरात दंगों पर आधारित है। जिसे केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2022 के तहत मिली आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारत में दिखाने पर बैन कर दिया था। इसे लेकर खूब हंगामा हुआ और विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। कई यूनिवर्सिटीज में सरकार के फैसले के विरोध में डॉक्यूमेंट्री सार्वजनिक रूप से दिखाई गई। 
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