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अवमानना मामला : सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका खारिज की
Mon, 31 Aug 2020 11:45 AM IST
अनवर अंसारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अनवर अंसारी
Updated Mon, 31 Aug 2020 11:45 AM IST
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विजय माल्या (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अदालत की अवमानना मामले में 2017 में सुनाए गए आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध किया था।
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Supreme Court dismisses a plea filed by fugitive businessman Vijay Mallya, seeking a review of its May 2017 order holding him guilty of contempt for transferring USD 40 million to his children, in violation of the court's order pic.twitter.com/JxmEhu1CCq
— ANI (@ANI) August 31, 2020विज्ञापन
दरअसल भगोड़े कारोबारी माल्या ने शीर्ष न्यायालय के नौ मई 2017 के उस आदेश पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें उसे न्यायिक आदेशों को दरकिनार कर अपने बच्चों के खातों में चार करोड़ अमेरिकी डॉलर स्थानांतरित करने पर अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया गया था।
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