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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से आजम खां को राहत, रामपुर विधानसभा सीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

Wed, 09 Nov 2022 05:35 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Wed, 09 Nov 2022 05:35 PM IST
सार

नफरती भाषण मामले में रामपुर की एक विशेष कोर्ट ने आजम खां को 27 अक्तूबर को दोषी ठहराया था और तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 28 अक्तूबर को आजम खां को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी।

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Supreme Court directs Election Commission Regarding Azam Khan Rampur Assembly seat UP Sessions Court
आजम खां - फोटो : amar ujala

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 11 नवंबर को या उसके बाद उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए एक गजट अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह विधायक आजम खां की अयोग्यता के मद्देनजर रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी न करे।

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इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर के सत्र न्यायालय को 10 नवंबर को नफरत भरे भाषण मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की मांग वाली आजम खां की अर्जी पर उसी दिन सुनवाई करने का निर्देश दिया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष सत्र अदालत को निर्देश दिया कि वह दोषसिद्धि पर रोक लगाने की समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खां की अपील पर गुरुवार को ही सुनवाई करे। कोर्ट को इस दौरान मसले पर अपना फैसला भी सुनाना होगा।
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कोर्ट ने कहा कि आजम खां की याचिका पर कोर्ट का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। नफरती भाषण मामले में रामपुर की एक विशेष कोर्ट ने आजम खां को 27 अक्तूबर को दोषी ठहराया था और तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 28 अक्तूबर को आजम खां को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी।

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