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पश्चिम बंगाल: सुवेंदु अधिकारी को मिलती रहेगी गिरफ्तारी से सुरक्षा, ममता सरकार की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
Mon, 03 Jan 2022 05:33 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Mon, 03 Jan 2022 05:33 PM IST
सार
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दायर याचिका में कलकत्ता HC द्वारा सुवेंदु अधिकारी को 2018 में बॉडीगार्ड की मौत व अन्य मामलों में गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत को चुनौती दी गई थी।
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सुवेंदु अधिकारी
- फोटो : twitter.com/SuvenduWB
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को बड़ी राहत दी। दरअसल, बंगाल सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका देकर मांग की थी कि कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से सुवेंदु की गिरफ्तारी पर जो रोक लगाई गई है, उस फैसले को पलटा जाए। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत इस मामले में 13 दिसंबर को सुनवाई कर चुकी है और इस मामले में सुनवाई न किए जाने का पुराना फैसला प्रभावी होगा।
गौरतलब है कि 13 दिसंबर 2021 को भी पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। तब भी अदालत ने सुवेंदु को कलकत्ता हाईकोर्ट से मिले गिरफ्तारी से संरक्षण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार किया था। अधिकारी को सात केसों में से किसी में भी गिरफ्तार न किए जाने का संरक्षण बरकरार रखने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार चाहे तो हाईकोर्ट में सुनवाई जल्द पूरी करने की याचिका दाखिल कर सकती है।
किस मामले में सुवेंदु को मिली राहत?
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दायर याचिका में कलकत्ता HC द्वारा सुवेंदु अधिकारी को 2018 में बॉडीगार्ड की मौत व अन्य मामलों में गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत को चुनौती दी गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नंदीग्राम विधायक को अदालत की अनुमति के बिना उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई से राहत दी। अधिकारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मामले को राजनीति से प्रेरित करार दिया था।
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अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने सुवेंदु अधिकारी को उनके निजी सुरक्षा गार्ड सुभब्रत चक्रवर्ती की अप्राकृतिक मौत की जांच से संबंधित एक मामले के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया था, जिन्होंने 2018 में एक पुलिस बैरक में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी।
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गौरतलब है कि 13 दिसंबर 2021 को भी पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। तब भी अदालत ने सुवेंदु को कलकत्ता हाईकोर्ट से मिले गिरफ्तारी से संरक्षण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार किया था। अधिकारी को सात केसों में से किसी में भी गिरफ्तार न किए जाने का संरक्षण बरकरार रखने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार चाहे तो हाईकोर्ट में सुनवाई जल्द पूरी करने की याचिका दाखिल कर सकती है।
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किस मामले में सुवेंदु को मिली राहत?
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दायर याचिका में कलकत्ता HC द्वारा सुवेंदु अधिकारी को 2018 में बॉडीगार्ड की मौत व अन्य मामलों में गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत को चुनौती दी गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नंदीग्राम विधायक को अदालत की अनुमति के बिना उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई से राहत दी। अधिकारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मामले को राजनीति से प्रेरित करार दिया था।
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अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने सुवेंदु अधिकारी को उनके निजी सुरक्षा गार्ड सुभब्रत चक्रवर्ती की अप्राकृतिक मौत की जांच से संबंधित एक मामले के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया था, जिन्होंने 2018 में एक पुलिस बैरक में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी।