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Supreme Court: केंद्र तय करे नीट-एमडीएस 2024 स्थगित हो या नहीं, शीर्ष अदालत ने कट ऑफ बढ़ाने में असहजता जताई
Thu, 22 Feb 2024 07:00 AM IST
यशोधन शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: यशोधन शर्मा
Updated Thu, 22 Feb 2024 07:00 AM IST
सार
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ता को इस मामले में थोड़ा इंतजार करने की सलाह दी, क्योंकि सरकार इस पर विचार कर रही है।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-एमडीएस 2024) के प्रतिनिधित्व पर फैसला केंद्र सरकार पर छोड़ दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र जल्द से जल्द फैसला करे। अदालत नीट-एमडीएस 2024 परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह इस मामले को देख रहा है।
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सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ता को इस मामले में थोड़ा इंतजार करने की सलाह दी, क्योंकि सरकार इस पर विचार कर रही है। पीठ ने साथ ही कट ऑफ बढ़ाने में असहजता जताई।
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अदालत ने यह भी माना कि कट ऑफ तारीख तय करने का मुद्दा नीतिगत क्षेत्र से संबंधित है और इसलिए बेहतर होगा कि सरकार पर निर्णय लिया जाए। इसके बाद अदालत ने केंद्र से इस मामले पर शीघ्रता से और एक सप्ताह के अंदर निर्णय लेने को कहा। मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी इंटर्नशिप के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा की कट-ऑफ तारीख 31 मार्च है।
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