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रोहिंग्या केस: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, दिया चार हफ्तों का समय

Mon, 09 Apr 2018 04:34 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 09 Apr 2018 04:34 PM IST
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Supreme Court asked Centre to reply with data on Rohingya refugees case

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में आज हुई सुनवाई में केंद्र को यह निर्देश जारी किए गए। शीर्ष अदालत ने इसके लिए सरकार को चार हफ्तों का समय दिया है। 

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रोहिंग्या शरणार्थियों को देश में रखा जाना सही है या नहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है।

मामले में रोहिंग्या शरणार्थियों की ओर से पेश हुए ऐडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि रोहिंग्याओं के साथ कथित रूप से भेदभाव किया जा रहा है। वहीं केंद्र की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह गलत धारणा है, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है।'

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रोहिंग्याओं के मौजूदा हालात पर मांगी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मेवात और फरीदाबाद कैम्प में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में सरकार से जानकारी भी मांगी है। इन कैम्पों में रह रहे शरणार्थियों को क्या-क्या बुनियादी सुविधाएं दी जा रही है स्टेटस रिपोर्ट में यह भी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।

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