सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन दाखिल करने के लिए सौमित्र खान को बांकुड़ा जाने की इजाजत दी
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उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक मामले का सामना कर रहे पूर्व टीएमसी सांसद सौमित्र खान को लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश करने की शुक्रवार को अनुमति दे दी। खान अब भाजपा के उम्मीदवार हैं।
Supreme Court refuses to vacate the Calcutta High Court order which had directed, West Bengal BJP candidate, Soumitra Khan not to enter his district Bankura, but allowed him to enter the district only to file his nomination papers. pic.twitter.com/aLedJXooIA
— ANI (@ANI) April 12, 2019
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने खान से बांकुड़ा जिले में उनके प्रवेश पर रोक वाले आदेश में सुधार के लिए उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख करने के लिए कहा है। खान का निर्वाचन क्षेत्र इस जिले के अंतर्गत आता है। खान छात्रों को नौकरियां दिलाने का वादा कर उनसे रुपये लेने के मामलों में आरोपी हैं।
उच्च न्यायालय ने मार्च में खान पर रोक की अवधि छह सप्ताह के लिए बढ़ा दी थी। खान अब भाजपा के टिकट पर बिष्णुपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। उच्च न्यायालय ने कहा था कि इलाके में खान की राजनीतिक ताकत को देखते हुए उनके खिलाफ मामलों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच के लिए ऐसे प्रतिबंध की जरुरत है। खान के भाजपा में शामिल होने के बाद वह अवैध रेत खनन मामले में भी आरोपी के रूप में नामजद हुए हैं।
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