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Health Ministry: 'चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा उपायों पर रिपोर्ट पेश करें', केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा

Wed, 04 Sep 2024 11:16 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 04 Sep 2024 11:16 PM IST
सार

Health Ministry: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों से चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए चिकित्सा संस्थानों में लागू किए गए तत्काल और अल्पकालिक सुरक्षा उपायों को लेकर कार्रवाई रिपोर्ट देने का आग्रह किया है।

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Submit reports on security measures in medical institutions: Centre to states
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए लागू किए गए सुरक्षा उपायों की रिपोर्ट पेश करें। स्वास्थ्य सचिव अपूर्वा चंद्रा ने 28 अगस्त को आयोजित डिजिटल बैठक का जिक्र करते हुए मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों (डीजीपी) को पत्र भेजा और 10 सितंबर से पहले की गई कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने को कहा।

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पत्र में इन मुख्य बिंदुओं का जिक्र किया गया है-

  • उच्च-जोखिम वाले संस्थानों की पहचान करना, जिनमें उन अस्पतालों को प्राथमिकता देना है, जो अधिक भीड़भाड़ वाले हैं। 
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  • स्थानीय स्वास्थ्य और पुलिस प्राधिकरण के साथ सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करना और सुरक्षा उपायों में सुधार करना। 
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  • उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी निगरानी सुनिश्चित करना। 
  • स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ किसी भी घटना की वीडियो फुटेज को स्थानीय पुलिस के साथ तेजी से साझा करना। 
  • सुरक्षा कर्मियों की तकनीकी और सॉफ्ट स्किल में प्रशिक्षण देना और पूर्व सैनिकों को सुरक्षा कर्मियों के रूप में नियुक्त करना। 
  • अस्पतालों में आंतरिक सुरक्षा समिति का गठन करना, जिसमें रेजीडेंट डॉक्टर और छात्रों की सक्रिय भागीदारी होगी।  
  • स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करना और अस्पतालों में कार्यरत सभी बाहरी कर्मियों और संविदा कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच करना।

 

चंद्रा ने पत्र में कहा, ''बैठक में अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने सूचित किया है कि पत्र में दिए गए सुझावों के अनुसार विभिन्न कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है। यह भी जानकर खुशी हुई कि कुछ राज्यों ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सुझाए गए उपायों के अलावा अतिरिक्त उपाय भी किए हैं। इस संबंध में, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि वे पहले से शुरू किए गए तत्काल/अल्पकालिक सुधारात्मक उपायों के साथ-साथ 10 सितंबर, 2024 से पहले की गई उचित कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें।''
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