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बिना सबूत शिकायतों पर गौर नहीं करेगा सेबी -शिकायतकर्ता को बतानी होगी पहचान
Fri, 06 Dec 2019 07:04 PM IST
Trainee Trainee
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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Published by: Trainee Trainee
Updated Fri, 06 Dec 2019 07:04 PM IST
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सेबी
- फोटो : PTI
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शेयर बाजार नियामक सेबी शुक्रवार को एक बयान जारी करके बताया कि अब सेबी ऐसे मामलों पर ही गौर करेगा, जिनमें निवेशक अपनी पहचान का खुलासा करेंगे और किसी आरोप के समर्थन में भरोसेमंद दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे।
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सेबी ने कहा कि वह ऐसी शिकायतों पर कोई कदम नहीं उठाएगा, जिनमें वह शिकायतकर्ता तक पहुंच कायम करने में कामयाब नहीं होगा। बाजार नियामक ने एक निवेशक चारुल सिंह द्वारा कई शिकायतें किए जाने के बाद यह फैसला किया, जिन्होंने मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन (एमआईआई) के खिलाफ तमाम शिकायतों के माध्यम से गंभीर आरोप लगाए और सेबी से हर आरोप की जांच की मांग की।
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सेबी ने कहा कि शिकायतकर्ता ने शिकायत के समर्थन में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दिए और अपनी वास्तविक पहचान का खुलासा भी नहीं किया। बाद में उनका नाम, पता और फोन नंबर भी फर्जी निकला।
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साथ ही उनके ई-मेल से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। खुद के व्हिसलब्लोअर होने का दावा करने वाली शिकायतकर्ता ने कई मीडिया हाउसों पर निराधार आरोप लगाए थे।
सेबी ने कहा, ‘हर शिकायतकर्ता तक पहुंच बनाना संभव नहीं है। ऐसे में आम जनता को यह सूचना देना जरूरी है कि सेबी उन्हीं शिकायतों पर गौर कर सकता है, जिनसे संबंधित निवेशक/शिकायतकर्ताओं तक पहुंचना संभव और जिन्होंने आरोपों के समर्थन में पुख्ता प्रमाण उपलब्ध कराए हों।’
सेबी ऐसी शिकायतों पर कोई कदम नहीं उठा सकता, जहां शिकायतकर्ता तक पहुंचना ही संभव न हो। व्हिसलब्लोअर सुरक्षा अधिनियम के तहत एक व्हिसलब्लोअर को दस्तावेजों और अपनी पहचान के साथ शिकायत करनी होगी।