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मदद: कोरोना मृतक के परिजनों को अनुग्रह राशि दे सकेंगे राज्य, 7274 करोड़ की दूसरी किस्त जारी

Sat, 02 Oct 2021 02:45 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 02 Oct 2021 02:45 AM IST
सार

सरकार के इस कदम से राज्य सरकारों को कोरोना मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने पर होने वाले खर्च को पूरा करने में मदद मिलेगी। 

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States will be able to give compensation to the relatives of Corona deceased
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पीटीआई

विस्तार

कोरोना महामारी के कारण मारे गए लोगों के परिजनों को राज्य सरकारें अब अपने राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) से अनुग्रह राशि का भुगतान कर पाएंगी।

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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है। अग्रिम राशि के तौर पर इसके तहत 23 राज्यों को करीब 7,274.40 करोड़ रुपए जारी किए गए।
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गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक पांच राज्यों को दूसरी किस्त की अग्रिम राशि के तौर पर 1,599.20 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

केंद्र सरकार के 25 सितंबर को के जारी आदेश में एसडीआरएफ के तहत मदों और सहायता के मानदंडों को संशोधित करने, कोविड -19 के कारण मृतक के परिजनों को अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रावधान करने की बात कही गई थी।
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साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को लागू करने के प्रावधान को सक्षम करना भी था। राज्य सरकारों के पास अब एसडीआरएफ के तहत करीब 23,186.40 करोड़ की राशि होगी।

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