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चुनाव को लेकर आयकर विभाग ने बनाया विशेष नियंत्रण कक्ष, टोल फ्री नंबर भी जारी किया
Thu, 21 Mar 2019 09:20 AM IST
Priyesh Mishra
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: Priyesh Mishra
Updated Thu, 21 Mar 2019 09:20 AM IST
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चुनाव के दौरान काले धन की खपत या अवैध तरीके से नकदी के आवागमन पर अंकुश लगाने के लिए आयकर विभाग ने एक विशेष नियंत्रण कक्ष बनाया है। यह नियंत्रण कक्ष मंगलवार को औपचारिक रूप चालू हो गया। इसे दिल्ली स्थित आयकर विभाग के दफतर सिविक सेंटर में शुरू किया गया है।
आयकर विभाग के अन्वेषण कार्यालय से यहां जारी एक बयान में बताया गया कि यह नियंत्रण कक्ष सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे काम करेंगे। इसके लिए एक टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800117574 जारी किया है। इस पर आम जनता किसी भी उम्मीदवार या किसी पार्टी के नेताओं द्वारा चुनाव में बेहिसाब तरीके से धन खर्च करने की जानकारी दे सकते हैं। इसके लिए आयकर विभाग के अन्वेषण विंग के एक निदेशक स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया गया है।
एक अधिकारी ने बताया कि नियंत्रण कक्ष में प्राप्त सूचना को चुनाव आयोग के साथ भी साझा किया जाएगा ताकि उम्मीदवारों या राजनीतिक दल पर कार्रवाई हो सके। वहां फोन करने के अलावा व्यक्तिगत रूप से, फैक्स करके, ईमेल भेज कर भी सूचना दी जा सकेगी। इसके साथ ही देश के अन्य इलाकों में भी 25 नियंत्रण केंद्र बनाये गए है जो कि क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर काम करेंगे।
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उल्लेखनीय है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति 10 लाख रुपये से अधिक की नकदी नहीं ले जा सकता है। इस बारे में भी समुचित प्रमाण देना होगा कि यह नकदी उसी की है। यही नहीं, बैंकों को भी कहा गया है कि नकद रूप से 10 लाख रुपये या इससे अधिक नकदी की जमा एवं निकासी की सूचना आयकर विभाग द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्ष को दी जाए।
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आयकर विभाग के अन्वेषण कार्यालय से यहां जारी एक बयान में बताया गया कि यह नियंत्रण कक्ष सप्ताह में सातों दिन 24 घंटे काम करेंगे। इसके लिए एक टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800117574 जारी किया है। इस पर आम जनता किसी भी उम्मीदवार या किसी पार्टी के नेताओं द्वारा चुनाव में बेहिसाब तरीके से धन खर्च करने की जानकारी दे सकते हैं। इसके लिए आयकर विभाग के अन्वेषण विंग के एक निदेशक स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया गया है।
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एक अधिकारी ने बताया कि नियंत्रण कक्ष में प्राप्त सूचना को चुनाव आयोग के साथ भी साझा किया जाएगा ताकि उम्मीदवारों या राजनीतिक दल पर कार्रवाई हो सके। वहां फोन करने के अलावा व्यक्तिगत रूप से, फैक्स करके, ईमेल भेज कर भी सूचना दी जा सकेगी। इसके साथ ही देश के अन्य इलाकों में भी 25 नियंत्रण केंद्र बनाये गए है जो कि क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर काम करेंगे।
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उल्लेखनीय है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति 10 लाख रुपये से अधिक की नकदी नहीं ले जा सकता है। इस बारे में भी समुचित प्रमाण देना होगा कि यह नकदी उसी की है। यही नहीं, बैंकों को भी कहा गया है कि नकद रूप से 10 लाख रुपये या इससे अधिक नकदी की जमा एवं निकासी की सूचना आयकर विभाग द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्ष को दी जाए।