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चंद्रबाबू नायडू: कौशल विकास घोटाले में पूर्व सीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लगाई गुहार

Sat, 23 Sep 2023 04:23 PM IST
कुमार विवेक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Sat, 23 Sep 2023 04:23 PM IST
सार

 Skill Development Corporation scam: एन चंद्रबाबू नायडू ने कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की उनकी याचिका खारिज करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को शनिवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी।

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Skill Development Corporation scam: N Chandrababu Naidu moves SC challenging HC order
एन. चंद्रबाबू नायडू। - फोटो : ANI

विस्तार

तेदेपा प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की उनकी याचिका खारिज करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को शनिवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उनकी याचिका खारिज कर दी थी।  बाद में शुक्रवार को विजयवाड़ा की एक अदालत ने नायडू को दो दिन के लिए सीआईडी की हिरासत में भेज दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री को कौशल विकास निगम से धन के कथित गबन के लिए नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, जिससे सरकारी खजाने को कथित तौर पर 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था।

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इससे पहले, आंध्र प्रदेश पुलिस सीआईडी अधिकारियों की एक टीम ने कौशल विकास निगम घोटाला मामले में तेदेपा प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू से शनिवार को यहां केंद्रीय कारागार में पूछताछ शुरू की। विजयवाड़ा में एसीबी अदालत ने शुक्रवार को 73 वर्षीय नायडू को आगे की पूछताछ के लिए दो दिन की सीआईडी पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
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दोनों दिन (23 और 24 सितंबर) को सुबह 9.30 बजे से शाम 5 बजे तक पूछताछ की अनुमति है। अदालत ने सीआईडी की आर्थिक अपराध शाखा के तीन पुलिस उपाधीक्षकों (डीएसपी) को छह और कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों, एक पेशेवर वीडियोग्राफर व दो आधिकारिक मध्यस्थों के साथ पूछताछ में भाग लेने की अनुमति दी।
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अदालत ने पूछताछ के दौरान नायडू के वकीलों की एक टीम को हर एक घंटे की पूछताछ के बाद पांच मिनट का ब्रेक देने को भी कहा है। अदालत ने सीआईडी को निर्देश दिया कि वह नायडू के वकील को हिरासत के दौरान बिना किसी हस्तक्षेप के मौजूद रहने की अनुमति दें।  


न्यायालय ने समय की कमी, स्वास्थ्य और पूर्व मुख्यमंत्री की उम्र को देखते हुए जेल परिसर में ही नायडू से पूछताछ की अनुमति दे दी है, जिससे उन्हें राजामहेंद्रवरम केंद्रीय कारागार से मंगलगिरि में सीआईडी कार्यालय तक की लगभग 200 किलोमीटर लंबी यात्रा से बचने में मदद मिली।

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