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पूर्व CBI प्रमुख के खिलाफ स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करे एसआईटी: सुप्रीम कोर्ट

Tue, 05 Dec 2017 01:37 AM IST
एजेंसी / नई दिल्ली
एजेंसी / नई दिल्ली Updated Tue, 05 Dec 2017 01:37 AM IST
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SIT to file status report against former CBI chief : supreme court
रंजीत सिन्हा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसआईटी निदेशक को आदेश दिया कि वे कोयला घोटाले के मामले में पूर्व सीबीआई प्रमुख के खिलाफ स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। दरअसल कोयला घोटाले में पूर्व सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की थी।

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तीन जजों के बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस एमबी लोकुर ने कहा कि इस संबंध में की गई जांच की स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी चार हफ्तों के अंदर बंद लिफाफे में दाखिल करे।
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इस बेंच में जस्टिस कुरियन जोसेफ और एके सिकरी भी हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की विनती पर बेंच ने यह आदेश दिया। भूषण ने कहा था कि एसआईटी को बनाए हुए कई महीने बीत गए हैं इसलिए उससे कहा जाए कि वह जांच की रिपोर्ट दाखिल करे।
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पढ़ें- कोयला घोटाला: पूर्व CBI निदेशक रंजीत सिन्हा को नहीं मिली राहत, होगी CBI जांच

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