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सिख दंगा मामला: पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की    

Fri, 21 Dec 2018 01:40 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 21 Dec 2018 01:40 AM IST
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Sikh Riots Case: victim's side filed a caveat in the Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

1984 सिख दंगा मामले में हाईकोर्ट की तरफ से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा के बाद पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर दी है। अब यदि सज्जन कुमार सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं तो पीड़ित जगदीश कौर का पक्ष सुने बगैर अदालत कोई आदेश पारित नही करेगी। 

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सज्जन कुमार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अंदेशे को देखते हुए शिकायतकर्ता ने यह कैविएट दायर की है। मालूम हो कि 17 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। सज्जन को 31 दिसंबर तक सरेंडर करने को कहा गया है।

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