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Harassment at Workplace: SC ने शिकायतकर्ताओं, गवाहों की सुरक्षा की याचिका पर विचार करने से किया इनकार
Fri, 07 Jul 2023 01:48 PM IST
देव कश्यप
पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली।
Published by: देव कश्यप
Updated Fri, 07 Jul 2023 01:48 PM IST
सार
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने 2020 में इसी तरह की याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ताओं और गवाहों को आरोपी व्यक्तियों या संगठनों द्वारा उत्पीड़न या प्रतिशोध से बचाने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
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मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने 2020 में इसी तरह की याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपने मामले के समर्थन में विशिष्ट उदाहरण देने चाहिए।
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इस अदालत ने 6 जनवरी, 2020 के अपने आदेश में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह की याचिका के लिए एक जनहित याचिका को खारिज करने में हस्तक्षेप करने से इनकार किया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने स्मरणपत्र के साथ अधिकारियों को एक प्रतिवेदन दिया था।
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पीठ ने कहा, "हम इसे याचिकाकर्ता पर छोड़ते हैं कि वह एक प्रतिवेदन के साथ अधिकारियों से संपर्क कर सकता है ताकि यदि शिकायत पर ध्यान देने की आवश्यकता हो तो निर्णय लिया जा सके। शिकायत को उचित स्तर पर देखा जाए।" शीर्ष अदालत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों में गवाहों और शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा के लिए निर्देश देने की मांग करने वाली कानूनी पेशेवर सुनीता थवानी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।