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West Bengal: मालदा में आकाशीय बिजली गिरने से तीन बच्चों समेत सात की मौत, नौ मवेशियों की भी गई जान

Wed, 21 Jun 2023 10:14 PM IST
निर्मल कांत अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता
अमर उजाला ब्यूरो, कोलकाता Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 21 Jun 2023 10:14 PM IST
सार

West Bengal: जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंघानिया ने कहा कि मालदा में शाम को भारी आंधी आई, जिस दौरान सात लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से नौ मवेशियों की भी मौत हो गई।

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several people killed in lightning strikes in West Bengals Malda
आकाशीय बिजली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बुधवार शाम आकाशीय बिजली गिरने से तीन बच्चों समेत सात लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि ओल्ड मालदा में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कालियाचक इलाके में छह लोगों की मौत हो गई।

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मृतकों की पहचान कृष्णो चौधरी (65 वर्षीय), उम्मे कुलसुम (छह वर्षीय), देबोश्री मंडल (27 वर्षीय), सोमित मंडल (10 वर्षीय), नजरुल एसके (32 वर्षीय), रोबिजोन बीबी (54 वर्षीय) और ईसा सरकार (आठ वर्षीय) के रूप में हुई है।
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जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंघानिया ने कहा कि मालदा में शाम को भारी आंधी आई, जिस दौरान सात लोगों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से नौ मवेशियों की भी मौत हो गई। सिंघानिया ने कहा कि परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।

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एनएचआरसी ने राज्य सरकार और पुलिस को भेजा नोटिस
उधर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को उस शिकायत के सिलसिले में नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वहां की पुलिस ने मार्च में कोलकाता के तिलजला इलाके में सात साल की एक बच्ची की मौत के मामले की जांच कर रही एनसीपीसीआर की टीम को बाधित किया।

पैनल ने कहा कि जब टीम ने जांच के तहत पीड़िता के माता-पिता के साथ बातचीत को कैमरे में रिकॉर्ड करना शुरू किया तो कोलकाता पुलिस ने विरोध किया और टीम पर कथित रूप से हमला किया गया औ धमकी दी गई। 

शिकायत में मांग की गई है कि इस कृत्य में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले में की गई जांच की स्थिति सहित रिपोर्ट मांगी है। राज्य पुलिस को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब देने के लिए कहा गया है।

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