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1 फरवरी से पहले चुन लें अपने पसंदीदा चैनल नहीं तो झेलनी पड़ेगी ये परेशानी
Tue, 22 Jan 2019 09:14 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Tue, 22 Jan 2019 09:14 PM IST
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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) के नए नियम लागू होने में दस दिन शेष रह गए हैं। टेलीविजन के दर्शक इस दौरान यदि पसंदीदा चैनल का चुनाव नहीं करते, तो 1 फरवरी से वह केवल फ्री टू एयर चैनल ही देख पाएंगे। ट्राई ग्राहकों से लगातार पसंदीदा चैनल चुनने की अपील कर रहा है। इसके बावजूद अब तक केवल 50 फीसदी ग्राहकों ने ही चैनलों का चुनाव किया है।
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नियामक ने मंगलवार को डीटीएच और केबल टीवी ऑपरेटरों के साथ बैठक में नए नियम को बिना बाधा लागू किए जाने पर चर्चा की। नियामक के चेयरमैन आरएस शर्मा ने कहा कि सभी सेवा प्रदाताओं को 31 जनवरी तक सौ फीसदी ग्राहकों को पसंदीदा चैनल चुनने की पेशकश करने को कहा गया है। कई ऑपरेटरों का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, जबकि कई बहुत पीछे हैं। उन्हें वेबसाइट, व कॉल सेंटर के जरिये ग्राहक को प्रेरित करने को कहा गया है।
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टाटा स्काई समेत अन्य के मामले में बुधवार को होने वाली सुनवाई पर शर्मा ने कहा कि यह मुद्दा अदालत में है, लेकिन टाटा स्काई नियमों को लागू करने के लिए बाध्य है। अदालत ने कोई रोक नहीं लगाई है। उल्लेखनीय है कि टाटा स्काई और एयरटेल ने दिल्ली हाईकोर्ट में नए नियमों को चुनौती दी है। इस दौरान देखा गया है कि टाटा स्काई के सबसे कम ग्राहकों ने पसंदीदा चैनलों का चुनाव किया है।
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ट्राई चेयरमैन आर एस शर्मा ने कहा कि पहले उपभोक्ता को पता नहीं था कि वह जो चैनल देख रहा है, उसकी कीमत क्या है। अब उसे चैनल चुनने की आजादी है। पहले एक रुपये के चैनल को पांच रुपये में उपभोक्ता को दिया जा रहा था। नए नियमों में ऐसी तमाम खामियों को दूर कर दिया गया है।