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Navika Kumar: एंकर नविका कुमार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित, पैगंबर पर टिप्पणी का मामला
Fri, 16 Sep 2022 07:19 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Fri, 16 Sep 2022 07:19 PM IST
सार
नविका कुमार ने 26 मई को प्रसारित चैनल शो में की गई टिप्पणी को लेकर विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकी को एक साथ जोड़ने और रद्द करने की मांग की थी।
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Navika Kumar
- फोटो : social media
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार द्वारा दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें चैनल द्वारा प्रसारित एक बहस में पैगंबर मुहम्मद के बारे में पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर उनके खिलाफ दर्ज की गई कई प्राथमिकी और शिकायतों को शामिल करने की मांग की गई है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया। शीर्ष अदालत ने 8 अगस्त को कुमार को याचिका में नोटिस जारी करते हुए प्राथमिकी से संबंधित किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।
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नविका कुमार ने 26 मई को प्रसारित चैनल शो में की गई टिप्पणी को लेकर विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकी को एक साथ जोड़ने और रद्द करने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कुमार के वकील ने पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि ज्ञानवापी मस्जिद और कुमार पर भी बहस हो रही थी और उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की थी।
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नविका कुमार ने अपनी याचिका में मांग की है कि या तो उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी जानी चाहिए या उन्हें एक साथ जोड़कर एक राज्य यानी दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने 19 जुलाई को नुपुर शर्मा को अंतरिम राहत प्रदान की और निर्देश दिया कि उनकी टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकी में उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए।
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