फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   sc rejects cesarean guidelines related plea

ऑपरेशन कर प्रसव कराने पर गाइडलाइंस  का निर्देश देने संबंधी याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर जुर्माना

Sat, 04 Aug 2018 02:10 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Updated Sat, 04 Aug 2018 02:10 AM IST
विज्ञापन
sc rejects cesarean guidelines related plea
supreme court
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन कर प्रसव कराने पर गाइडलाइंस बनाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग ठहराते हुए याचिकाकर्ता पर 25000 रुपये का जुर्माना लगाया।
विज्ञापन


जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को चार हफ्ते के अंदर यह रकम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में जमा कराने का आदेश दिया। पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि कोर्ट ये गाइडलाइंस तैयार करे कि ऑपरेशन से प्रसव कैसे हों।
विज्ञापन


क्या यह जनहित याचिका है? जनहित याचिका का निरीक्षण करने के बाद हमारी राय है कि यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। पीठ में जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस नवीन सिन्हा भी शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिकाकर्ता रिपल कंसल ने आरोप लगाया कि किसी ठोस नीति के अभाव में स्वास्थ्य नियमों को खुलेआम दुरुपयोग और उल्लंघन किया जा रहा है। कई निजी अस्पताल और डॉक्टर पैसा कमाने के चक्कर में प्रसव ऑपरेशन के जरिए करा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed