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Supreme Court: गर्मियों में काला कोल और गाउन पहनने से छूट की मांग पर याचिका, सु्प्रीम ने दिया ये निर्देश
Mon, 25 Jul 2022 03:58 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Mon, 25 Jul 2022 03:58 PM IST
सार
शीर्ष अदालत ने वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी को यह भी छूट दी कि अगर बीसीआई उनकी याचिका पर कार्रवाई नहीं करता है तो वह फिर से शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें वकीलों को शीर्ष अदालत और देश भर के उच्च न्यायालयों में गर्मियों के दौरान काले कोट और गाउन पहनने से छूट देने की मांग की गई थी। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि वह अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार नहीं कर सकती और याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत के साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से संपर्क करने को कहा।
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बीसीआई के कार्रवाई नहीं करने पर दोबारा आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष अदालत ने वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी को यह भी छूट दी कि अगर बीसीआई उनकी याचिका पर कार्रवाई नहीं करता है तो वह फिर से शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली और मामला खारिज कर दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह पेश हुए।
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याचिका में राज्य बार काउंसिल को अपने नियमों में संशोधन करने और समय अवधि तय करने का निर्देश देने की मांग की गई थी जब वकीलों को काले कोट और गाउन पहनने से छूट दी जाएगी, इस तथ्य के आधार पर कि किसी राज्य में गर्मी कब चरम पर होती है। इसमें कहा गया था कि भीषण गर्मी के दौरान कोट पहनने से वकीलों के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत में जाना मुश्किल हो जाता है।
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वकीलों का ड्रेस कोड अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों द्वारा शासित होता है। इसमें एक वकील के लिए एक सफेद शर्ट और एक सफेद नेकबैंड के साथ एक काला कोट पहनना अनिवार्य है। नियमों के तहत वकील का गाउन पहनना वैकल्पिक है, सिवाय इसके कि जब वकील सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पेश हो रहा हो।