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Hindi News ›   Jharkhand ›   SC issues notice to Election Commission on petition of Madhu Koda challenging his disqualification

मधु कोड़ा को झटका, झारखंड में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे

Fri, 15 Nov 2019 12:56 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Fri, 15 Nov 2019 12:56 PM IST
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SC issues notice to Election Commission on petition of Madhu Koda challenging his disqualification
मधु कोड़ा (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोड़ा ने 2017 में खुद को अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती दी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तक उन्हें 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत देने से मना कर दिया है।

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इससे पहले 13 नवंबर को उच्चतम न्यायालय मधु कोड़ा की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया था जिसमें उन्होंने चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने की वजह से 2017 में निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराए जाने को चुनौती दी है। 
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भारत के प्रधान न्यायाधीश का पदभार संभालने जा रहे न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस दलील पर विचार किया कि इस तथ्य के मद्देनजर कोड़ा की याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 18 नवंबर को खत्म हो रही है।


न्यायमूर्ति बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि याचिका को शुक्रवार को उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें। बता दें कि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव लड़ने में कोड़ा द्वारा खर्च की गई राशि का ब्यौरा जमा न कराने की वजह से 2017 में उन्हें अयोग्य करार दे दिया था। निर्दलीय विधायक कोड़ा 2006 से 2008 तक झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं।

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