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राजस्थान: कांग्रेस में बसपा के छह विधायकों के विलय पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को जारी किया नोटिस
Thu, 07 Jan 2021 01:52 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Thu, 07 Jan 2021 01:52 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : social media
उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान में बसपा के छह विधायकों के राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में विलय के मामले में दो याचिकाओं पर गुरुवार को राज्य विधान सभा अध्यक्ष और अन्य को नोटिस जारी किये। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने इस मामले में विधान सभा सचिव और कांग्रेस में शामिल हुए बसपा के सभी छह विधायकों को भी नोटिस जारी किया है।
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Supreme Court issues notice to Rajasthan Assembly Speaker, after hearing a petition seeking cancellation of membership of six Bahujan Samaj Party (BSP) MLAs merged with Congress pic.twitter.com/sppkU8XO6e
— ANI (@ANI) January 7, 2021विज्ञापन
बहुजन समाज पार्टी और भाजपा के विधायक मदन दिलावर ने इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अलग अलग अपील दायर की हैं। इस आदेश में उच्च न्यायालय ने विधान सभा अध्यक्ष से कहा था कि बसपा विधायकों के राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस में विलय के खिलाफ दायर अयोग्यता की याचिका पर तीन महीने के भीतर निर्णय करें।
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बसपा के इन विधायकों के कांग्रेस पार्टी में विलय के साथ ही 200 सदस्यों वाली विधान सभा में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 100 पार कर गयी थी।