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Supreme Court: पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के राज्यसभा नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Wed, 09 Nov 2022 05:59 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Wed, 09 Nov 2022 05:59 PM IST
सार

जस्टिस गोगोई ने संवेदनशील अयोध्या भूमि विवाद मामले सहित कई प्रमुख निर्णय सुनाने वाली पीठों का नेतृत्व किया था। 16 मार्च, 2020 को को सरकार द्वारा उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था।

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SC dismisses plea challenging nomination of ex-CJI Ranjan Gogoi to Rajya Sabha
जस्टिस रंजन गोगोई (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को सरकार द्वारा राज्यसभा के लिए नामांकन को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह एक जनहित याचिका है। याचिकाकर्ता सतीश एस कांबिया के वकील ने कहा कि पूर्व सीजेआई राज्यसभा के लिए मनोनीत होने के योग्य नहीं हैं। पीठ ने कहा कि पात्रता का फैसला कौन करेगा? आप? क्षमा करें, हमें याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली। आप भाग्यशाली हैं कि हम आप पर कोई जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। 

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जस्टिस गोगोई ने संवेदनशील अयोध्या भूमि विवाद मामले सहित कई प्रमुख निर्णय सुनाने वाली पीठों का नेतृत्व किया था। 16 मार्च, 2020 को को सरकार द्वारा उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। गोगोई ने उन पीठों का भी नेतृत्व किया था जिन्होंने राफेल लड़ाकू जेट सौदे और प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश जैसे मामलों पर फैसला सुनाया था। उच्च सदन के लिए उनके नामांकन की घोषणा की एक अधिसूचना 16 मार्च, 2020 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। गोगोई 13 महीने से कुछ अधिक के कार्यकाल के बाद नवंबर, 2019 में सीजेआई के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। वह राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले भारत के पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा राज्यसभा सदस्य थे लेकिन वे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुने गए थे।

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