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फिर जेल जाएंगे सहारा प्रमुख, सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल की अवधि बढ़ाने से किया इनकार

Fri, 23 Sep 2016 12:58 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 23 Sep 2016 12:58 PM IST
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SC cancels Sahara chief Subrata Roy''s parole and directs that he be taken into custody
सुब्रत राय
सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय के पैरोल की अवधि बढ़ाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने सहारा प्रमुख को हिरासत में लेने का आदेश भी दिया है। इसके साथ ही साफ हो गया है कि सुब्रत रॉय को एक बार फिर जेल जाना पड़ेगा।
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बता दें कि सहारा प्रमुख को अपनी मां छब‌ि रॉय के अंत‌िम संस्कार में शाम‌िल होने के ‌ल‌िए चार हफ्तों के लिए पैरोल म‌िली थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर पैरोल की अवधि बढ़ाकर 23 सितंबर तक कर दी थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय के साथ पैरोल पर रिहा सहारा के दो अन्य निदशकों की भी पैरोल अवधि बढ़ाने से इंकार करते हुए उन्हें भी जेल जाने का आदेश दिया। बता दें कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय दो साल से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर निवेशकों के हजारों करोड़ रुपये न लौटाने का आरोप है। 
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कोर्ट ने पूछा, कहां से जुटाए 25,000 करोड़ रुपये

SC cancels Sahara chief Subrata Roy''s parole and directs that he be taken into custody
सुब्रत रॉय - फोटो : amar ujala
68 वर्षीय सुब्रत रॉय को इसी साल अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 6 मई को पहली बार पैरोल मिली थी। 5 मई को रॉय की मां का देहांत हो गया था। उनके साथ उनके दामाद अशोक रॉय चौधरी को भी 6 मई को पैरोल पर रिहा किया गया था। इस परोल को 200 करोड़ रुपये जमा कराने की शर्त पर 11 मई को दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।

बाद में, मुख्य न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोर्ट के पहले के आदेश अनुसार 300 करोड़ रुपये जमा करवाने के बाद पैरोल अवधि बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को सहारा समूह से कहा कि वह वह खुलासा करें कि निवेशकों को लौटाए गए 25,000 करोड़ रुपये उसने कहां से जुटाए। कोर्ट ने कहा कि यह बात बचा पाना मुश्किल है कि इतनी बड़ी रकम बिना किसी स्त्रोत के इकठ्ठा हो गई होगी।

सहारा प्रमुख को दो अन्य निदेशकों के साथ 4 मार्च 2014 को जेल भेजा गया था क्योंकि उन्होंने निवेशकों के 17,600 करोड़ रुपये 15 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने के साल 2012 में दिए गए आदेश की अवहेलना की थी।
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