शारदा चिटफंड: राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, खारिज की याचिका
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शारदा चिट फंड घोटाले में आरोपी कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त की याचिका पर शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में राजीव ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से तब तक रोक लगाने की मांग की थी जब तक कि पश्चिम बंगाल न्यायालय में उसकी अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला नहीं आ जाता।
अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा, 'आप (राजीव कुमार) कलकत्ता उच्च न्यायालय या ट्रायल कोर्ट में जा सकते हैं क्योंकी वहां कामकाज जारी है। वहां (पश्चिम बंगाल की अदालतों में) कोई अवकाश नहीं है। वहां उचित उपाय की तलाश करें।'
Supreme Court says, "You (Rajeev Kumar) can go to Calcutta High Court or trial courts as they are functional. There is no vacation there (in courts of West Bengal). Seek appropriate remedy," https://t.co/mrhUIP935k
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) May 24, 2019
इससे पहले मामले पर गुरुवार को सुनवाई हुई थी जिसमें अदालत ने कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए शुक्रवार का दिन तय किया था। पूर्व पुलिस आयुक्त को 17 मई को सात दिनों के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी गई थी और यह अवधि शुक्रवार को समाप्त हो रही है।
कुमार ने अपनी याचिका में कहा था कि पश्चिम बंगाल में वकीलों की हड़ताल है, लिहाजा सात दिनों के लिए मिली अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाई जाए। मालूम हो कि गत फरवरी में न्यायालय ने कुमार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी।
गत 17 मई को फरवरी में दिए अपने आदेश को वापस ले लिया था। हालांकि कोर्ट ने कुमार को सात दिनों की राहत देते हुए उचित फोरम का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा था।
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