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रोजवैली समूह के अध्यक्ष ने कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर की जमानत याचिका
Wed, 05 Feb 2020 05:59 AM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Wed, 05 Feb 2020 05:59 AM IST
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गौतम कुंडू
- फोटो : पीटीआई
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निवेशकों को धोखा देने के आरोप में 2015 में गिरफ्तार रोजवैली समूह के अध्यक्ष गौतम कुंडू ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। कुंडू के वकीलों ने तर्क देते हुए कहा कि अगर उसके खिलाफ आरोप साबित होते हैं, तो उसे अधिकतम सात साल की सजा होगी।
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पहले ही कुंडू पांच साल की जेल की सजा काट चुका है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए।’ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अगले सोमवार को अपनी दलीलें अदालत के समक्ष रखेगा, जब मामले को फिर से सुनवाई के लिए लिया जाएगा।
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रोजवैली समूह ने कथित रूप से विभिन्न संदिग्ध योजनाओं के जरिये जनता से 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जुटाई है। ईडी ने मार्च 2015 में कुंडू को गिरफ्तार कर होटल और रिसॉर्ट्स सहित 2,300 करोड़ रुपये की उसकी संपत्ति जब्त की थी।
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