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RG Kar Murder Case: अदालत ने मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ तय किए आरोप, 11 नवंबर से शुरू होगी सुनवाई
Mon, 04 Nov 2024 07:48 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता।
Published by: निर्मल कांत
Updated Mon, 04 Nov 2024 07:48 PM IST
सार
RG Kar Murder Case: पश्चिम बंगाल की सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1), 64 और 66 के तहत आरोप तय किए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की रोजाना सुनवाई 11 नवंबर से शुरू होगी।
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कोलकाता मामले का मुख्य आरोपी संजय रॉय
- फोटो : एएनआई (फाइल)
विस्तार
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की हत्या और दुष्कर्म मामले के 87 दिन बाद सोमवार को शहर की एक कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय किए। वहीं, संजय रॉय अभी भी दावा कर रहा है कि उसे हत्या के मामले में फंसाया गया है।
बीएनएस की इन धाराओं के तहत आरोप तय
पश्चिम बंगाल की सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1), 64 और 66 के तहत आरोप तय किए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की रोजाना सुनवाई 11 नवंबर से शुरू होगी। संजय रॉय पर बीएनएस की धारा 64, धारा 66 (जो मौत या गंभीर स्थिति में लाने से संबंधित हैं) और धारा 103 (हत्या के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
आरोपी संजय रॉय बोला- मुझे फंसा रही सरकार
आरोपी रॉय को जब अदालत से बाहर लाया जा रहा था, तो उसने पत्रकारों से कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे इस दुष्कर्म-हत्या मामले में फंसाया जा रहा है। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। सरकार मुझे फंसा रही है और मुझे चुप रहने की धमकी दे रही है।
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सीबीआई के आरोपपत्र में संजय रॉय मुख्य आरोपी
पिछले महीने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने प्राथमिक आरोपपत्र में संजय रॉय को इस मामले का एक मात्र मुख्य आरोपी बताया था। सीबीआई के आरोपपत्र में इस अपराध के पीछे बड़ी साजिश की संभावना जताई गई।
नौ अगस्त को मेडिकल कॉलेज में मिला था शव
जूनियर डॉक्टर (31 वर्षीय) का शव नौ अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार हॉल में पाया गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया था और फिर उसकी हत्या की गई थी। इस घटना को लेकर देशभर में आक्रोश देखने को मिला था। पश्चिम बंगाल के डॉक्टरं ने न्याय की मांग करते हुए हफ्तों तक हड़ताल की और राज्य सरकार से अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए सख्त उपाय लागू करने की अपील की।
पीड़िता के माता-पिता ने भी अपराध के बाद न्याय में देरी के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दोषी ठहराया और इस बड़ी घटना को ढकने का आरोप लगाया।
संबंधित वीडियो-
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बीएनएस की इन धाराओं के तहत आरोप तय
पश्चिम बंगाल की सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1), 64 और 66 के तहत आरोप तय किए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की रोजाना सुनवाई 11 नवंबर से शुरू होगी। संजय रॉय पर बीएनएस की धारा 64, धारा 66 (जो मौत या गंभीर स्थिति में लाने से संबंधित हैं) और धारा 103 (हत्या के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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आरोपी संजय रॉय बोला- मुझे फंसा रही सरकार
आरोपी रॉय को जब अदालत से बाहर लाया जा रहा था, तो उसने पत्रकारों से कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे इस दुष्कर्म-हत्या मामले में फंसाया जा रहा है। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। सरकार मुझे फंसा रही है और मुझे चुप रहने की धमकी दे रही है।
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सीबीआई के आरोपपत्र में संजय रॉय मुख्य आरोपी
पिछले महीने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने प्राथमिक आरोपपत्र में संजय रॉय को इस मामले का एक मात्र मुख्य आरोपी बताया था। सीबीआई के आरोपपत्र में इस अपराध के पीछे बड़ी साजिश की संभावना जताई गई।
नौ अगस्त को मेडिकल कॉलेज में मिला था शव
जूनियर डॉक्टर (31 वर्षीय) का शव नौ अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार हॉल में पाया गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया था और फिर उसकी हत्या की गई थी। इस घटना को लेकर देशभर में आक्रोश देखने को मिला था। पश्चिम बंगाल के डॉक्टरं ने न्याय की मांग करते हुए हफ्तों तक हड़ताल की और राज्य सरकार से अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए सख्त उपाय लागू करने की अपील की।
पीड़िता के माता-पिता ने भी अपराध के बाद न्याय में देरी के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दोषी ठहराया और इस बड़ी घटना को ढकने का आरोप लगाया।
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