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यात्रा प्रतिबंधों में ढील: कोरोना के मामलों में कमी के बीच विमान यात्रियों को राहत, जानिए नई कोरोना गाइडलाइंस
Thu, 17 Feb 2022 06:53 PM IST
रोमा रागिनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
Published by: रोमा रागिनी
Updated Thu, 17 Feb 2022 06:53 PM IST
सार
कर्नाटक सरकार ने राज्य में यात्रा को लेकर भी ढील दी है। कर्नाटक सरकार ने गोवा ओर केरल से आने वाले यात्रियों के लिए राज्य में आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता खत्म कर दी है।
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यात्रा गाइडलाइन में छूट
- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,757 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं संक्रमण दर घटकर 2.61 फीसदी हो गई है। ऐसे में कोरोना के घटते मामले के बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकारें यात्रा प्रतिबंध में ढील देती जा रही है। हाल ही में विदेश से आने वाले यात्रियों को भारत सरकार ने राहत दी थी।
इसके लिए भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई थी। इसे लागू भी कर दिया गया है। इसके मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अनिवार्य रूप से एक सप्ताह तक क्वारंटीन में रहने की आवश्यकता नहीं होगी। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर सभी यात्रियों को दोनों कोरोना टीकाकरण का प्रमाणपत्र दिखाना होगा। नई गाइडलाइन में कहा गया था कि आरटी-पीसीआर की 72 घंटे की रिपोर्ट की अब आश्यकता नहीं है। यात्री अपना पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाकर जा सकते हैं।
दिल्ली एयरपोर्ट के लिए ये नियम
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्वास्थ्य अधिकारियों और जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अतंराष्ट्रीय आगमन के लिए केंद्र के संशोधित कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित की जाए। यहां भी अब कोरोना का दोनों टीका लगा चुके यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर कराने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। जिससे अगर यात्री संक्रमित हो तो उनकी पहचान की जा सके। जिनमें लक्षण पाए जाएंगे, उन्हें अस्पताल भेजा जाएगा।
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कर्नाटक ने भी दी ढील
वहीं राज्यों ने भी कोरोना नियमों में ढील देनी शुरू कर दी है। यूपी के साथ ही जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक ने नाइट कर्फ्यू खत्म करने का एलान किया है। वहीं अब कर्नाटक सरकार ने राज्य में यात्रा को लेकर भी ढील दी है। कर्नाटक सरकार ने गोवा ओर केरल से आने वाले यात्रियों के लिए राज्य में आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब इन राज्यों से आने वाले यात्रियों को कोरोना टीकाकरण का सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
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इसके लिए भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई थी। इसे लागू भी कर दिया गया है। इसके मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अनिवार्य रूप से एक सप्ताह तक क्वारंटीन में रहने की आवश्यकता नहीं होगी। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर सभी यात्रियों को दोनों कोरोना टीकाकरण का प्रमाणपत्र दिखाना होगा। नई गाइडलाइन में कहा गया था कि आरटी-पीसीआर की 72 घंटे की रिपोर्ट की अब आश्यकता नहीं है। यात्री अपना पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाकर जा सकते हैं।
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दिल्ली एयरपोर्ट के लिए ये नियम
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्वास्थ्य अधिकारियों और जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अतंराष्ट्रीय आगमन के लिए केंद्र के संशोधित कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित की जाए। यहां भी अब कोरोना का दोनों टीका लगा चुके यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर कराने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। जिससे अगर यात्री संक्रमित हो तो उनकी पहचान की जा सके। जिनमें लक्षण पाए जाएंगे, उन्हें अस्पताल भेजा जाएगा।
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कर्नाटक ने भी दी ढील
वहीं राज्यों ने भी कोरोना नियमों में ढील देनी शुरू कर दी है। यूपी के साथ ही जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक ने नाइट कर्फ्यू खत्म करने का एलान किया है। वहीं अब कर्नाटक सरकार ने राज्य में यात्रा को लेकर भी ढील दी है। कर्नाटक सरकार ने गोवा ओर केरल से आने वाले यात्रियों के लिए राज्य में आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब इन राज्यों से आने वाले यात्रियों को कोरोना टीकाकरण का सर्टिफिकेट दिखाना होगा।