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एक अप्रैल से देशभर में ई-वे बिल लागू करने की सिफारिश

Sun, 25 Feb 2018 04:08 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 25 Feb 2018 04:08 AM IST
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Recommend to apply e-bill In country from April 1st

खामियों के चलते अटका ई-वे बिल एक अप्रैल से देशभर में लागू हो सकता है। जीएसटी नेटवर्क पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की शनिवार को हुई बैठक में इसकी सिफारिश की गई। इस पर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल लेगी। पैनल के प्रमुख और बिहार के मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बताया कि 50000 रुपये से अधिक कीमत के सामान की आवाजाही के लिए राज्यों के बीच ई-वे बिल व्यवस्था एक अप्रैल से लागू करने का फैसला लिया गया है। 

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इस पर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा

इस व्यवस्था के सफलतापूर्वक अमल में आने के बाद चरणबद्ध तरीके से राज्यों के अंदर लागू किया जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के एक जुलाई को लागू होने के बाद ई-वे बिल को एक फरवरी से देशभर में अमल में लाया जाना था लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते इसे लागू नहीं किया जा सका।
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पहले इसे एक फरवरी से देशभर में लागू किया जाना था
  
उन्होंने बताया कि बैठक में जीएसटी के तहत व्यापारियों के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विस्तार से चर्चा हुई लेकिन आम सहमति पर नहीं पहुंचा जा सका। 10 मार्च को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीओएम के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा होगी। 
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मोदी ने बताया कि शुरुआती सेल्स रिटर्न जीएसटीआर-3बी कुछ समय के लिए और जारी रहेगा। जीएसटी के अमल में आने के बाद से अब तक जीएसटीएन पोर्टल पर 7.28 करोड़ जीएसटी रिटर्न दाखिल किए गए हैं। जनवरी माह के लिए यह आंकड़ा 56.72 लाख है। 

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